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Mohammad Rizwan Summoned: NCCIA ने फिर भेजा समन, 2 अक्टूबर को लाहौर में पेश होंगे रिज़वान

arjit pic By - बुधवार, सितंबर 30, 2026
Last Updated on सितंबर 30, 2026 04:29 अपराह्न
Mohammad Rizwan Summoned: NCCIA ने फिर भेजा समन, 2 अक्टूबर को लाहौर में पेश होंगे रिज़वान

Image Source: Getty

साइबर अपराध जांच में फंसे मोहम्मद रिज़वान: NCCIA ने फिर भेजा समन, फोन अब भी एजेंसी के पास

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद रिज़वान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पाकिस्तान की नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NCCIA) ने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट (PECA), 2016 के तहत रिज़वान को 2 अक्टूबर 2026 को दोबारा पेश होने का समन जारी किया है।

एजेंसी पहले से ही रिज़वान का मोबाइल फोन अपने कब्जे में रखे हुए है और अब उसकी फॉरेंसिक जांच में सहयोग के लिए उन्हें प्रत्यक्ष (in-person) रूप से तलब किया गया है।

पूरा मामला: लॉर्ड्स टेस्ट से शुरू हुई जांच

34 वर्षीय मोहम्मद रिज़वान अगस्त 2026 में लॉर्ड्स टेस्ट मैच खत्म होने के बाद से ही NCCIA के रडार पर हैं।

  • 30 अगस्त को फोन जब्त: 30 अगस्त को लॉर्ड्स टेस्ट समाप्त होने की रात लंदन में ही एजेंसी ने उनका मोबाइल फोन जब्त कर लिया था। तब से लेकर अब तक फोन वापस नहीं किया गया है।
  • दूसरी बार पूछताछ: इससे पहले रिज़वान 10 सितंबर को एजेंसी के सामने पेश हुए थे। 2 अक्टूबर को होने वाली पेशी इस साइबर क्राइम मामले में उनकी दूसरी पूछताछ होगी।
  • फोन वापसी की मांग: सूत्रों के मुताबिक, पूर्व कप्तान ने एजेंसी से अपना मोबाइल फोन लौटाने का अनुरोध किया है। हालांकि, कानूनी बाध्यताओं के चलते वह 2 अक्टूबर को दोबारा पेश हो सकते हैं।

NCCIA के नोटिस में क्या लिखा है?

एजेंसी द्वारा जारी एक पन्ने के आधिकारिक नोटिस में कहा गया है:

"एजेंसी PECA, 2016 के संबंधित प्रावधानों के तहत मामले की जांच कर रही है। आपसे जब्त किए गए डिवाइस की फॉरेंसिक जांच के लिए सहयोग का अनुरोध किया जाता है। इसलिए, आपको 02-10-2026 को दोपहर 3:00 बजे नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NCCIA), पुलिस स्टेशन, स्ट्रीट नंबर 15, वफ़ाकी कॉलोनी, कैनाल रोड, लाहौर में उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।"

नोटिस में सख्त चेतावनी देते हुए आगे लिखा गया है कि यदि वह तय समय पर पेश नहीं होते हैं, तो यह मान लिया जाएगा कि उनके पास अपने बचाव में पेश करने या कहने के लिए कुछ भी नहीं है।

लाहौर हाई कोर्ट का आदेश

लाहौर हाई कोर्ट ने हाल ही में अपने आदेश में रिज़वान को NCCIA की जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया था। हालांकि, अदालत ने एजेंसी को यह भी हिदायत दी है कि जांच के नाम पर खिलाड़ी को किसी भी तरह से परेशान (Harassment) या अनावश्यक असुविधा न पहुंचाई जाए और पूरी प्रक्रिया कानून के दायरे में रहकर ही पूरी की जाए।

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